वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व प्रारम्भ होगा माॅकपोल07 सैकेण्ड तक वीवीपैट मशीन पर प्रदर्शित होगी दिए गए वोट की पर्ची

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वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व प्रारम्भ होगा माॅकपोल07 सैकेण्ड तक वीवीपैट मशीन पर प्रदर्शित होगी दिए गए वोट की पर्ची

Monday, April 8, 2024 | April 08, 2024 Last Updated 2024-04-08T12:01:06Z
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वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व प्रारम्भ होगा माॅकपोल
07 सैकेण्ड तक वीवीपैट मशीन पर प्रदर्शित होगी दिए गए वोट की पर्ची


बदायूँ: 08 अप्रैल। मुख्य विकास अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम के प्रशिक्षण सत्र में बताया कि माॅकपोल वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व प्रारम्भ किया जायेगा। मतदाता द्वारा ईवीएम पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे वाले नीले बटन को दबाने पर वीवीपैट मशीन पर


 उम्मीदवार के विवरण जैसे नाम, बैलेट यूनिट पर उसकी क्रम संख्या तथा उसका चुनाव चिन्ह सम्बंधी पर्ची सात सेकेण्ड के लिये स्क्रीन के अन्दर प्रदर्शित रहेगी। सात सेकेण्ड के बाद यह पर्ची स्वतः कटकर ड्रॉपबॉक्स में सुरक्षित हो जाएगी।



डायट स्थित आॅडिटोरियम में प्रशिक्षण सत्र के दौरान जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा अनुमन्य विकल्पों में से मतदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के आधार पर मतदाता सूची से मिलानकर उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी।


मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमन्य विकल्पों की सूची बूथ के बाहर दृष्टव्य स्थान पर चस्पा की जाए।


प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने बताया कि बूथ के अन्दर किसी भी तरह के कपड़े जैसे, शॉल, टोपी इत्यादि जिसपर राजनीतिक दल का नाम, प्रतीक या स्लोगन लिखा हुआ हो, पूर्णतः वर्जित है परन्तु पोलिंग एजेंट अपने प्रत्याशी के नाम का बैज लगा सकते हैं।


पोलिंग एजेण्टों की नियुक्ति प्रत्याशी अथवा उसके निर्वाचन एजेण्ट के नमूना हस्ताक्षर के आधार पर की जाती है।
उन्होंने बताया कि बूथ एवं उसके 100 मीटर के दायरे में किसी भी जीवित राजनैतिक व्यक्ति (राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को छोड़कर) का कोई फोटो,


पोस्टर, बैनर, मूर्ति न हो। किसी भी राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह एवं कोई प्रचार सामग्री न हो।
उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से कहा कि मतदान समाप्ति के नियत समय तक जितने भी मतदाता मतदान केन्द्र के परिसर के अन्दर आकर कतार में खड़े हों,


उन सबका मतदान नियत समय के बाद तक भी सुनिश्चित कराया जाना है। कतार में सबसे अन्तिम व्यक्ति से प्रारम्भ कर अपने हस्ताक्षरयुक्त क्रमवार पर्ची बांट दें। अन्तिम मतदाता द्वारा मतदान कर लिये जाने के उपरान्त पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति की घोषणा करें।


उन्होंने ईवीएम व वीवीपैट, माॅकपोल, मतदान प्रक्रिया, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, पीठासीन अधिकारी के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न रिपोर्ट व घोषणा सम्बंधी विभिन्न प्रारूपों के सम्बंध में बिन्दुवार विस्तार से आवश्यक



 जानकारियाँ उपलब्ध कराई तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी अधिकारी व कार्मिकों की जिज्ञासाओं की विस्तृत रूप से जानकारी दी।
इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम व अन्य अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे।
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