दिव्यांगजन पेशन धारकों के लिए राशनकार्ड व फैमिली आई०डी० अनिवार्य
बदायूँ 08 अगस्त। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने सर्व साधारण को सूचित करते हुए बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन/कुष्ठावस्था पेंशन) में
दिव्यांगजन के फैमिली आई०डी०/राशन कार्ड दर्ज किया जाना अनिवार्य है। जिन दिव्यांग पेंशनर्स के राशन कार्ड/आई०डी० नहीं बनी है, वे अपना राशन कार्ड/फैमिली आई०डी० बनवाकर, बैंक
पास बुक की छायाप्रति सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी बदायूँ को उपलब्ध करायें, जिसे पेंशन में दर्ज किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगजन पेशन धारकों के राशनकार्ड अथवा फैमिली आई०डी० नही बना है,