बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा

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बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा

Monday, June 30, 2025 | June 30, 2025 Last Updated 2025-06-30T13:41:20Z
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बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा

 मैनेजिंग एडिटर पवन चौहान बदायूं

बदायूं : पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 50000-50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 
थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 241/24 धारा

 376डीए/506 भादवि तथा 5जी/6 पॉक्सों एक्ट बनाम 1-गुड्डू उर्फ हरी सिंह पुत्र मोहनलाल 2- मनोहर लाल पुत्र रामवीर निवासीगण ग्राम जरैण्डा थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ 3- आशीष पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम पथरा थाना चंदौसी जनपद संभल की विवेचना निरीक्षक हरेन्द्र सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को 

 पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अंकुश कुमार थाना इस्लामनगर द्वारा माननीय न्यायालय पाक्सो कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक

 30.06.2025 को माननीय न्यायालय पाक्सो कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त आशीष को आरोपित अपराध धारा 376डीए भादवि व 506 भादवि एवं धारा 5जी/6 पॉक्सों एक्ट में दोषमुक्त किया गया। दोषसिद्द अभियुक्तगण गुड्डु व मनोहरलाल उपरोक्त प्रत्येक को धारा 376डीए भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड एवं 50000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

तथा धारा 506 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड व 2000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। व धारा 5जी/6 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड एवं 50000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 02 वर्ष साधारण कारावास भुगतना होगा। अभि0गण की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। व पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि उक्त सजा की अवधि में समायोजित होंगी। 

पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अंकुश थाना इस्लामनगर तथा लोक अभियोजक विरेन्द्र सिंह वर्मा एवं विवेचक निरीक्षक श्री हरेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा।
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