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*एटा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजाः 20 साल की कैद, 4 साल पुराने मामले में आया फैसला, 80 हजार रुपये का जुर्माना लगा*
संवाददाता : मुस्कान शर्मा एटा
एटा के जलेसर थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में शनिवार को रेप एंड पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है और 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला साल 2022 में दर्ज हुआ था। 13 दिसंबर 2022 को पीड़िता के परिवार ने शिकायत दी थी कि 6 दिसंबर 2022 को उनकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने सबूत जुटाकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। उत्तर प्रदेश के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत इस केस की प्रभावी पैरवी की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने मजबूती से पक्ष रखा।
रेप एंड पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने अभियुक्त नाटे उर्फ आकिब उर्फ राजा (रेजुआ, जलेसर) को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।