20 दिन पूर्व पत्रकार पर हुए हमले के आरोपियों के खिलाफ थाना बिनावर पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नहीं लगाईं धारा326

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20 दिन पूर्व पत्रकार पर हुए हमले के आरोपियों के खिलाफ थाना बिनावर पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नहीं लगाईं धारा326

Friday, July 8, 2022 | July 08, 2022 Last Updated 2022-07-09T02:45:27Z
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 शिकायतकर्ता के अनुसार पुलिस पर लगाए गए आरोप 

बिनावर पुलिस की नई कारगुजारी सामने आयी है 20 दिन पूर्व पत्रकार पर हुए हमले के आरोपियों के खिलाफ थाना बिनावर पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नहीं लगाईं धारा326


बदायूं 
प्रार्थी उपरोक्त में वादी है प्रार्थी को दिनांक 14 6 2022 को शाम 7:00 बजे मुलजी मान इस्लाम बा बेचे द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी जिससे प्रार्थी के शरीर व दाये कान में चोटे आई थी

 जिनका मुकद्दमा थाना बिनावर पर 176/22 धारा 323 504 506 में दर्ज किया गया था प्रार्थी ने अपनी चोटो का डॉक्टरी मुआयना कराया तो ईo एनo टीo सर्जन ने प्रार्थी के कान में गंभीर चोट बताई है

 प्रार्थी के दाये काम से सुनाई नहीं दे रहा है तथा प्रार्थी के दाहिनी ओर सर मैं दर्द भी है जिसका इलाज चल रहा है प्रार्थी ने विवेचक को अपना डॉक्टरी मुआयना दिया

 तो विवेचक ने केवल धारा 325 आई आईoपीoसीo की की बढ़ोतरी कर दी जबकि डॉक्टरी मुआयना के आधार पर धारा 326आईoपीoसीo बनती है जब प्रार्थी ने विवेचक से कहा की प्रार्थी के कान में गंभीर चोर आई है सुनाई भी नहीं दे रहा है

और डॉक्टर साहब ने भी कान में गंभीर चोट लिखी है तो विवेचक एसoआई संजय कुमार गौर ने कहा की डॉक्टर ने पैसा लेकर झूठा डॉक्टरी मुआयना बनाया है प्रार्थी ने विवेचक से कहा की आपको शक है

 तो आप मेरा दोबारा डॉक्टरी मुआयना करा ले परंतु विवेचक ने कहा कि मैं धारा 326आईoपीoसीo की बढ़ोतरी नहीं करूंगा और बोले कि मैंने चार्ज सीट न्यायालय मे भेज दी है

 इस पर प्रार्थी ने कहा कि अगर आपने न्यायालय मैं आरोप पत्र भेज दीया है तो कानून को इसकी सूचना आपको मुझे भी देनी चाहिए थी प्रार्थी के उक्त बाद के विवेचक मुलजी मान से साज कर गए हैं प्राची को एसआई संजय कुमार गौर से इंसाफ की उम्मीद नहीं है
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