डी जे मालिक वैण्ड मालिक तथा दूल्हे पर मुकदमा दर्ज
बजीरगंज - वर्तमान मे ऊ प्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल इंटर तथा सीबी एसई बोर्ड की परीक्षाए चल रही हैं जिसको लेकर वदायूं प्रशासन ने धारा 144 लागू की है , उच्च न्यायालय का सक्त निर्देश है कि 10 वजे के वाद कोई भी डीजे या साउन्ड नही बजाया जाये ,
वो भी 45 डेसिबल से ज़्यादा आवाज से नही वजना चाहिए , लेकिन वजीरगंज में देररात तक डीजे साउन्ड तथा बैंण्ड बाजा तेज अवाज से चल रहा था जो धारा 144 व पर्याबरण संरक्षण अधिनियम के खिलाफ था ,
बजीरगंज पुलिस ने डीजे मालिक विजय कुमार पुत्र शिव कुमार अजीत पुत्र शिवकुमार( डीजे मालिक )सरताज पुत्र रजा हुसैन (वैण्ड मालिक )अजय पुत्र रामनिवास (दूल्हा ) तथा शेरा बैकेट हाल / मैरिज लान के मालिक के विरूद्ध मुअस