नुक्कड़ सभा लगाकर आप नेता मोहम्मद जफर ने लोगों को निशुल्क शिक्षा के बारे में समझाया
रामपुर/ उत्तर प्रदेश
रामपुर (एन24):रामपुर,
आप नेता मोहम्मद ज़फ़र ने नुक्कड़ सभा लगाकर घेर रहमत खां मैं लोगों को निशुल्क शिक्षा के बारे में समझाया। उन्होंने अपने जारी बयान में लोगों से अपील की कि अपने बच्चों को तालीम दिलाना बेहद जरूरी हो गया है।
क्योंकि आने वाले वक्त में अनपढ़ रहना इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा होगा।
उन्होंने यह भी बताया की निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह
एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आनलाइन आवेदन एवं लाटरी हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के सम्बन्ध में कार्य एवं तिथियां निर्धारित की गई है।
प्रथम चरण में आनलाइन आवेदन हेतु 06 से 28 फरवरी तक, आवेदन पत्र का सत्यापन व लॉक करने की अन्तिम तिथि 01 से 10 मार्च 2023 तक, लाटरी निकालने की तिथि 12 मार्च, बच्चों का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कराए
जाने की तिथि 04 अप्रैल तक, द्वितीय चरण में आनलाइन आवेदन 14 मार्च से 06 अप्रैल तक, आवेदन पत्र का सत्यापन व लॉक करने की अन्तिम तिथि 07 से 17 अप्रैल तक, लाटरी निकालने की तिथि 19 अप्रैल,
बच्चों का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 28 अप्रैल तक, तृतीय चरण में आनलाइन हेतु 20 अप्रैल से 12 मई तक, आवेदन पत्र का सत्यापन व लॉक करने की अन्तिम तिथि 13 मई से 23 जून तक, लाटरी निकालने की तिथि 25 जून एवं बच्चों
का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 05 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त चरण के प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत किया जाना है। जनपद के समस्त अभिभावक अर्ह अभ्यर्थियों का आवेदन आनलाइन वेब पोर्टल www.rte25.upsdc.gov पर कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अलाभित समूह द्वारा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुजाति अनुजनजाति, सामाजिक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एचआईवी, कैंसर पीडित माता-पिता अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा तथा दुर्बल वर्ग का बच्चा तथा बीपीएल वर्ग का बच्चा
प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। दुर्बल वर्ग- दुर्बल वर्ग की श्रेणी में जिसके माता पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे विकलांग/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करते है या जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रूपए 100000 तक है, को रखा गया है। शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 01/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा जो कक्षा-8 तक की शिक्षा हेतु मान्य होगा।
प्रवेश हेतु बच्चे की उम्र 03 वर्ष से 07 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। दुर्बल वर्ग व अलाभित समूह के इच्छुक लाभार्थी प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता/चाहतीं हैं, वह विद्यालय निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते के अनुसार सम्बन्धित वार्ड/ग्राम पंचायत की परिधि में होना चाहिए।