सिद्व बाबा इंटर कालेज में मनाया गया विधिक सेवा दिवस*
बिसौली- सिद्व बाबा इन्टर काॅलेज शरह बरौलिया में विधिक सेवा दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर बिसौली बार ऐसोशियन के अध्यक्ष अनूप कुमार शर्मा ने कहा कि सविधान के अनुच्छेद 39 ए में निःशुल्क विधिक सेवा का प्राविधान है जिसके अनुपालन में विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 संसद द्वारा पारित किया गया यह अधिनियम 9 नवम्बर को लागू किया गया हैं
उन्होंने कहा कि आज के दिन विधिक सेवा दिवस मनाया जाता हैं। इस अवसर पर उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे निःशुल्क कानूनी सहायता पीडित क्षतिपूर्ति योजना की,मध्यस्थता की महत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कालेज के प्रधानाचार्य डॉ नरेश चन्द गुप्त ने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि
विधिक सेवा अधिनियम 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था। इस दिन की शुरुआत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
यह एक कमजोर और गरीब लोगों के समूह को सहायता और सहायता देने के लिए एक जनादेश के साथ स्थापित किया गया था।
संगोष्ठी से पूर्व कालेज के छात्र-छात्राओं ने विधिक सेवा जागरूकता रैली भी निकाली
इस अवसर वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन पाठक, अधिवक्ता मोहम्मद अफजाल शहादत बख्श,विपलब भारती, नीरज चौहान,पीसी शर्मा,अश्वनी शर्मा सहित सेकड़ो छात्र-छात्राएं उपस्थित रहें।