सम्भल बहजोई
उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं को वाहन चलाने पर प्रतिबंध ।
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध यूपी परिवहन आयुक्त ने जारी किए स्पष्ट निर्देश 18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राएं नहीं चला सकेंगे वाहन सभी आरएम,
एआरएम और आरटीओ को निर्देश जारी
सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी नाबालिग के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की रोक,