उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं को वाहन चलाने पर प्रतिबंध ।

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उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं को वाहन चलाने पर प्रतिबंध ।

Wednesday, January 3, 2024 | January 03, 2024 Last Updated 2024-01-03T10:38:41Z
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सम्भल बहजोई

उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं को वाहन चलाने पर प्रतिबंध ।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध यूपी परिवहन आयुक्त ने जारी किए स्पष्ट निर्देश 18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राएं नहीं चला सकेंगे वाहन सभी आरएम, 

एआरएम और आरटीओ को निर्देश जारी 
सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी नाबालिग के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की रोक,


नाबालिक से वाहन चलवाने पर वाहन स्वामी को किया जाएगा दंडित, वाहन स्वामी को 3 वर्ष तक कारावास और 25 हजार का होगा जुर्माना,वैध लाइसेंस के साथ 16 वर्ष के नाबालिक चला सकेंगे 50 सीसी इंजन की बाइक।
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