बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर यदि करें परेशान तो ले उपभोक्ता आयोग का सहारा।

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बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर यदि करें परेशान तो ले उपभोक्ता आयोग का सहारा।

Friday, February 2, 2024 | February 02, 2024 Last Updated 2024-02-02T12:29:10Z
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सम्भल बहजोई

बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर यदि करें परेशान तो ले उपभोक्ता आयोग का सहारा।

 लव मोहन वार्ष्णेय एडवोकेट
उपभोक्ता आयोग ने दिया बिल्डर के खिलाफ आदेश
चंदौसी निवासी शाहिद सिद्दीकी व उनकी पत्नी निकहत परवीन ने पार्श्वनाथ डेवलपर्श द्वारा संचालित योजना पार्श्वनाथ प्रतिभा सेक्टर 4 नया मुरादाबाद टाउनशिप दिल्ली रोड मुरादाबाद में स्थित एक आवासीय फ्लैट टी 10 / 303 एरिया 1005 स्क्वायर फीट पर अपार्टमेंट बनाकर देने का


 प्रस्ताव 2013 में किया था साथ यह भी बताया था कि यह योजना मैं आपको निर्धारित अवधि के अंदर फ्लैट बनाकर दे दिया जाएगा उक्त आश्वासन परिवादीगण ने एक अनुबंध पत्र के अनुसार बर्ष 2013 में 4 लाख 79046 विपक्षीगण के कार्यालय में जमा कराकर उनके द्वारा बुक कराया गया प्रश्नगत फ्लैट बना कर दिए जाने की मांग की जाती रही परंतु वो

 टालमटोल करते रहे इसी बीच कोरोना काल आ गया और कोरोना काल का बहाना बनाकर उन्होंने समय रहते न तो फ्लैट बना कर दिया और ना ही उसकी जमा धन राशि उन्हें वापस की गई तो उन्होंने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से एक नोटिस इस आशय के साथ पार्श्वनाथ डबलपर्श को प्रेषित कराया की उनके अनुबंध पत्र के अनुसार समय सीमा समाप्त हो जाने के उपरांत उनके द्वारा जमा की

 गई धनराशि मय व्याज सहित वापस दें तथा अनुबंध पत्र के तहत समय से फ्लैट तैयार न कर दिए जाने के कारण ₹5 प्रति वर्ग फीट के हिसाब से जुर्माना सहित धनराशि वापस करें परंतु विपक्षीगण ने उसकी सुनवाई नहीं की तब उनके अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग पर संभल में पार्श्व नाथ डवलपर्श के विरुद्ध परिवाद आयोजित किया गया जहां के अध्यक्ष व सदस्यगण ने दोनो पक्षों की सुनवाई कर अपना निर्णय परिवादी के पक्ष में सुनाते हुए


कहा विपक्षीगण डवलपर्श लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक/ सीईओ को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादीगणों द्वारा जमा की गई धनराशि मुबलिग 4 लाख 79046 रुपए उसे पर परिवाद संस्थान की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज सहित वापस अदा करें

 इसके अलावा विपक्षगण परिवादीगण को प्रश्नगत फ्लैट संख्या टी 10 / 303 के कुल क्षेत्रफल 1005 वर्ग फीट पर ₹5 प्रति वर्ग फिट प्रति महीना या 53 रुपए 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर प्रति माह की दर से अनुबंध पत्र के अनुसार हर्जा भी अदा करेंगे तथा परिवादिगण को हुए

 मानसिक कष्ट एवं आर्थिक हानि की मद में भी मुबलीग ₹50000 तथा वाद व्यय के मद में ₹5000 अदा करेंगे 
नियत अवधि के अंदर धनराशि न अदा किए जाने की दशा में ब्याज 9% वार्षिक की दर से देय होगा।
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