थाना कुंवरगांव पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के अभियुक्त को 06 माह के लिए किया गया जिला बदर

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थाना कुंवरगांव पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के अभियुक्त को 06 माह के लिए किया गया जिला बदर

Saturday, March 30, 2024 | March 30, 2024 Last Updated 2024-03-31T04:16:27Z
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थाना कुंवरगांव पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के अभियुक्त को 06 माह के लिए किया गया जिला बदर।
 

     बताते चलें आज दिनांक 30.03.2024 को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जिलाधिकारी मनोज कुमार के आदेश वाद संख्या 00190/2021 सरकार बनाम


 अबरार पुत्र ननकू अंतर्गत धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा निवारण अधिनियम 1970 के अनुपालन में अबरार पुत्र ननकू अली निवासी ग्राम बनेई थाना कुवरगांव जनपद बदायूं को जिला मजिस्ट्रेट बदायूं

 के निर्देशन में जिला बदर की कार्रवाई की गई जिला बदर अभियुक्त अबरार उपरोक्त को जनपदीय सीमा से बरेली जनपद की सीमा पर छोड़ा गया ।


 अभियुक्त को न्यायालय के आदेश व गुण्डा अधिनियम के प्रावधानों ( 06 माह तक बिना अनुमति के जनपद बदायूँ की सीमा मे वापस न आने के सम्बन्ध में ) से अवगत कराया गया


 तथा हिदायत दी गई कि जिला बदर की समय अवधि में जनपद बदायूँ में प्रवास नहीं करेगा तथा जिस जनपद में निवास करेगा उसके सम्बन्धित थाने में उपस्थिति दर्ज करायेगा।
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