28 मार्च तक घटना के सम्बंध में दे सकते हैं मौखिक ब्यान व जानकारी

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28 मार्च तक घटना के सम्बंध में दे सकते हैं मौखिक ब्यान व जानकारी

Thursday, March 21, 2024 | March 21, 2024 Last Updated 2024-03-21T14:46:56Z
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28 मार्च तक घटना के सम्बंध में दे सकते हैं मौखिक ब्यान व जानकारी

बदायूँ : 21 मार्च। नगर मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया है कि जिला मजिस्ट्रेट बदायूँ के आदेश संख्या-993/ न्याय सहायक दिनाँक 20-03-2024 द्वारा नगर मजिस्ट्रेट को दिनाँक 19-

03-2023 की सांय थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत बाबा कालोनी में घटित घटना उपरान्त अभियुक्त साजिद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की मजिस्ट्रीयल जांच किये जाने हेतु नामित किया गया है।


तत्क्रम में एत्दद्वारा यदि कोई व्यक्ति / जनसाधारण / सभासद / ग्राम प्रधान / घटना का चश्मदीद व्यक्ति आदि अपना लिखित या मौखिक ब्यान/जानकारी-इस घटना

के सम्बन्ध में देना चाहता है तो वह दिनाँक 28-03-2024 तक किसी भी कार्यदिवस में नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय / कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध करा सकता है।
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