विवाह के एक माह के अन्दर दहेज की सूची उपलब्ध कराएं

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विवाह के एक माह के अन्दर दहेज की सूची उपलब्ध कराएं

Monday, June 24, 2024 | June 24, 2024 Last Updated 2024-06-24T15:36:52Z
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विवाह के एक माह के अन्दर दहेज की सूची उपलब्ध कराएं
बदायूँ : 24 जून। दहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, अभय कुमार द्वारा जानकारी दी गयी कि उपहार रूपी दहेज एक सामाजिक बुराई है


, जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। उपहार रूपी दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के द्वारा जनपद वासियों को अवगत कराया जाता है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की नियमावली 1999 की धारा 10 में उल्लेख है

कि विवाहों (पंजीकृत या अपंजीकृत) में पक्षकारों द्वारा उपहारों की सूची को प्रस्तुत करना किसी विवाह में पक्षकारों या माता पिता में से कोई या उनमें से किसी के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को विवाह के दिनांक के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है। सूची को कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कमरा नं० 129/124 विकास-भवन बदायूँ में उपलब्ध करा सकते हैं।


दहेज से सम्बन्धित किसी भी शिकायत दहेज प्रतिषेध अधिकारी / जिला प्रोवेशन अधिकारी, अभय कुमार मोवाइल के नम्बर 7518024013 या प्रतीक्षा मिश्रा, सेन्टर मैनेजर वन स्टाप सेन्टर का मोवाइल नम्बर 9719674435 अथवा 181 महिला हैल्पलाइन तथा कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय वन स्टाप सेन्टर जिला महिला चिकित्सालयए बदायूँ में सम्पर्क कर सकते हैं।
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