ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिये एक्स-ग्रेशिया योजना
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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों के लिय एक्स-ग्रेसिया योजना प्रारम्भ की है। उक्त योजना में पंजीकृत कामगार की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की दषा में रू 2 लाख की अनुग्रह राषि परिवार के आश्रितों को दी जाती हैै। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 31.08.2024 है।
पात्रता -
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1. ई-श्रम पोर्टल पर 26.08.2021 से 31.03.2022 के मध्य पंजीकृत होना चाहिए।
2. पंजीकृत कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता 31.03.2022 के पूर्व हुई हो।
3. ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 से आर्वत न हो तथा आयकर दाता न हो ।
आवष्यक अभिलेख -
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आधार नम्बर, ई-श्रम पंजीयन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र, एफ0आई0आर0/पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैंक एकाउन्ट।
अनुग्रह राशि-
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1. मृत्यु की दशा में 2 लाख रू0 आश्रितों को देय।
2. शतप्रतिषत विकलांगता की दशा में 02 लाख रू0 देय।
आवेदन प्रकिया-
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निःशुल्क आवेदन कक्ष सं0 26, कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, कलेक्ट्रेट परिसर बदायूँ से प्राप्त किये जा सकते हैं।
आवेदन की अन्तिम तिथि-
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दिनांक- 31.08.24
सहायक श्रमायुक्त