अब आधार बेस्ड पेमेन्ट प्रणाली के माध्यम से होगा दिव्यांग पेंशन का भुगतान
बदायूँ 08 अगस्त। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने सर्व साधारण को सूचित करते हुए
बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना के लाभार्थियों को प्रथम त्रैमासिक किश्त (माह अप्रैल, मई एवं जून, 2024) की धनराशि उनके बैंक खाते में “अकाउंट-बेस्ड पेमेन्ट“ प्रणाली के माध्यम से प्रेषित की गयी हैं।
अग्रेतर दिव्यांग पेंशन की द्वितीय त्रैमासिक किश्त की धनराशि का भुगतान अकाउंट-बेरड पेमेन्ट प्रणाली के स्थान पर “आधार बेस्ड पेमेन्ट“ प्रणाली के माध्यम से किया जाना निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग पेंशन की द्वितीय त्रैमासिक किश्त ऐसे बैंक खाते में प्रेषित की जायेगी जिन बैंक खातों में लाभार्थी द्वारा अपने आधार कार्ड संख्या की “सीडिंग“ करवाई गयी हो तथा छच्ब्प् प्रक्रिया को लागू किया गया हो।
आधार बेस्ड पेमेन्ट से तात्पर्य “जिस खाते में आधार सीड होगा, उसी खाते में पेंशन प्राप्त होगी“।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना की द्वितीय किश्त के प्रेषण से पूर्व अर्थात
दिनांक 10 सितम्बर, 2024 तक अपनी बैंक शाखा में जाकर अपने खाते में आधार को सीड करवाएं तथा बैंक खाते में एनपीसीआई प्रक्रिया को लागू कराया जाना सुनिश्चित करें।