प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना संचालितअसंगठित कर्मकार बन्धु पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठाएं

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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना संचालितअसंगठित कर्मकार बन्धु पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठाएं

Saturday, August 17, 2024 | August 17, 2024 Last Updated 2024-08-17T10:57:48Z
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कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, कलैक्ट्रेट परिसर, बदायूँ।
-ःप्रेस विज्ञप्तिः-
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना संचालित
असंगठित कर्मकार बन्धु पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठाएं

           भारत सरकार द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधि०, 2008 के अन्तर्गत असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वे सभी असंगठित कर्मकार जैसे धोबी, मोची, माली, नाई, बुनकर

, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले, ठेला चलाने वाले, फुटकर फल/फूल/सब्जी विक्रेता, चाय/चाट ठेला लगाने वाले, कुली, जनरेटर/लाइट उठाने वाले, केटरिंग कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साईकिल/साईकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज में कार्य करने वाले, परिवहन में लगे कर्मकार, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढोल/बाज़ा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में कार्य करने वाले, मछुवारे, तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले,

अगरबत्ती/बीड़ी बनाने वाले, भड़भुजे, पशु पालन/मत्स्य पालन/मुर्गी बत्तख पालने में लगे कर्मकार, ईट भट्ठा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दुकानों में कार्य करने वाले, खेतिहर मजदूर, चरवाहा /दूध दुहने वाले, नाविक, रसोइया, हड्डी बीनने वाले, समाचार पत्र बाटने वाले, मनरेगा श्रमिक/निर्माण श्रमिक/ठेका श्रमिक, हथकरघा कर्मकार अर्थात खड्डी पर सूत/रंगाई/कताई/ धुलाई का कार्य करने वाले,

 दरी/कम्बल/जरी/जरदौजी/चिकन का कार्य करने वाले, मीटशाप व पोल्टी फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले, कांच की चूड़ी एव अन्य कॉच उत्पादों में स्व-रोजगार कार्य करने वाले एवं ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य करने वाले कर्मकार पात्र होगें, जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष हो,

 मासिक आय रू0 15000/- से अधिक न हो, ई०पी०एफ० व ई०एस०आई० के सदस्य न हो तथा आयकर दाता न हों। यह एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 18 वर्ष की आयु वाले कर्मकार को 55 रू0 तथा 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 200 रू0 प्रतिमाह अंशदान देना होगा तथा इतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह दिया जायेगा।


जिसके अन्तर्गत प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु के बाद सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन रू0 3000/- प्राप्त करेगा। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक जनपद बदायूँ में 6737 असंगठित कर्मकार पंजीकृत हो चुके हैं।

           अतः असंगठित कर्मकार बन्धु अपना मोबाइल नम्बर, ई-श्रमकार्ड व बैंक पासबुक लेकर नजदीकी जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से अथवा

www. mandhan.in की बेबसाइट पर स्वयं पंजीयन कराकर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, कलैक्ट्रेट परिसर बदायूँ में संपर्क किया जा सकता है।

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