27 जनवरी तक करें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु आवेदन

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27 जनवरी तक करें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु आवेदन

Wednesday, January 22, 2025 | January 22, 2025 Last Updated 2025-01-22T23:49:09Z
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27 जनवरी तक करें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु आवेदन

बदायूँ: 22 जनवरी। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय 2024-25 में जनपद को कुल 1567 जोड़ों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, 

जिसके सापेक्ष अब तक जनपद में 469 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है तथा 1098 जोड़ों का लक्ष्य पूर्ति हेतु अवशेष है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकाक्षी योजना है। 

इस योजनान्तर्गत समाज के सभी वर्गों के गरीब एवं जरुरतमंद व्यक्तियों की पुत्रियों का विवाह उनके ही धार्मिक रीति-रिवाज से जनपद के चयनित स्थलों पर विगत वर्षों की भाँति सम्पन्न कराया जायेगा।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्रता की विभिन्न शर्तें है कि वर भारत का मूल निवासी हो। कन्या के अभिभावक उ०प्र० के मूल निवासी हों। कन्या के परिवार की वार्षिक आय की सीमा अधिकतम रु० 2.00 लाख तक होगी। विवाह हेतु ऑनलाइन किये गये आवेदन में पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है

 तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्रता की विभिन्न अभिलेख आवश्यक हैं जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की आवेदिकाओं को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल का शैक्षिक रिकार्ड,

 जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉव, आधार कार्ड मान्य होंगे। कन्या के माता-पिता, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र। कन्या का मूल निवास प्रमाण पत्र, कन्या का आधार कार्ड, कन्या की बैंक पासबुक एवं फोटो, आवेदक के आधार से लिंक मोबाइल नम्बर आदि।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोड़ा निर्धारित रु0 51000 (इक्यावन हजार मात्र) से देय अनुदान एवं उपहार सामग्री, कन्या के दाम्पत्य जीवन में

 खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रु० 35000 (पैतीस हजार मात्र) कन्या के खाते में अन्तरित की जायेगी। धनराशि रु० 10000 (दस हजार मात्र) मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री यथा-वस्त्र, आभूषण, वर्तन इत्यादि भेंट की जाती है। 

धनराशि रु० 6000/- (छः हजार मात्र) प्रति जोड़ा विवाह हेतु आवश्यक व्यवस्थायें यथा, टेण्ट, भोजन, विवाह सामग्री, मंच की व्यवस्थाएं पुरोहित इत्यादि पर व्यय किया जाता है। इस योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ऑनलाइन पोर्टल

 ीजजचेरूध्ध्बउेअलण्नचेकबण्हवअण्पद पर 27 जनवरी 2025 तक अधिक से अधिक आवेदन कराने हेतु जनसामान्य को प्रेरित करने का कष्ट करें, जिससे अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को जनकल्याणकारी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया

 जा सके। उक्त तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों को ही माह जनवरी, 2025 के अन्तिम सप्ताह तथा माह फरवरी, 2025 में पड़ने वाले शुभ मुहुर्त में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा।
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