सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नही मिली राहत

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सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नही मिली राहत

Thursday, May 29, 2025 | May 29, 2025 Last Updated 2025-05-30T04:48:54Z
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सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नही मिली राहत 
लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को कोई भी राहत देने से इन्कार कर दिया है।

राहुल गांधी के विरुद्ध लखनऊ की स्थानीय अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया गया है कि न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए तमाम बातें कही थीं। इनमें यह भी कहा गया था- 'चीन के सैनिक हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं।' 

उक्त परिवाद पर अवर न्यायालय ने उन्हें बतौर अभियुक्त तलब किया है।
गुरुवार को हुई सुनवाई के पश्चात न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकलपीठ ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल की दलील थी कि परिवाद पत्र को पढ़ने से ही आरोप मनगढ़ंत किस्म के प्रतीत हो रहे हैं।

यह भी दलील दी गई थी कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं हैं, लिहाजा उक्त परिवाद पर उन्हें तलब किए जाने से पहले आरोपों की सत्यता को लेकर अवर न्यायालय को जांच करनी चाहिए थी व प्रथम दृष्टया आरोप ट्रायल लायक पाए जाने पर ही उन्हें तलब किया जाना चाहिए था। हालांकि न्यायालय ने इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया।
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