संभल जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। गत दिनों सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को आदेश जारी किया गया है।
शाही जामा मस्जिद, संभल से जुड़े विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मस्जिद प्रबंधन समिति की सिविल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया है कि संभल की जिला अदालत में चल रही सर्वे संबंधी कार्यवाही जारी रहेगी।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। 13 मई को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।