महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के चेयरमैन की गिरफ्तारी का आदेश

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महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के चेयरमैन की गिरफ्तारी का आदेश

Wednesday, June 25, 2025 | June 25, 2025 Last Updated 2025-06-25T15:50:57Z
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महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के चेयरमैन की गिरफ्तारी का आदेश
 
संभल -अलीगढ़ के कार डीलर विनीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड से महिंद्रा की मारजो कार खरीदी लेकिन कार में निर्माण संबंधी दोष थे जिला उपभोक्ता आयोग में वाद योजित किया जिला आयोग 

ने कार में व्याप्त दोषों को दूर करने का आदेश दिया लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने आदेश का पालन नहीं किया जिसे गम्भीर मानते हुए जिला आयोग ने महेंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के आदेश दे दिया ।

               अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय कैथल गेट चंदौसी निवासी मौसम गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता ने विनीत ऑटोमोबाइल्स अलीगढ़ से दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा निर्मित एक मारजो कार खरीदी लेकिन कार में चलते चलते बंद हो जाना, इंजन से आवाजें आना,

इंजन का जल्दी गर्म हो जाना,जैसी समस्याएं थी शिकायत करने पर भी कंपनी ने कार में व्याप्त दोषों को दूर नहीं किया । कार मरम्मत के उपरांत भी ठीक नहीं हो पाई जिस पर उपभोक्ता आयोग ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के विरूद्ध जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद योजित किया 

आयोग द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2023 को कार बदलने अथवा कार की कीमत 14,44363/वापस करने का आदेश दिया लेकिन कार निर्माता कंपनी ने आयोग के आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता राज्य आयोग, लखनऊ में अपील भी आयोजित की अपील में कार को ग्राहक की संतुष्टि अनुसार

 ठीक करने का व 100 रुपए प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने आदेश का अनुपालन नहीं किया जिसे जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने गंभीर मानते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी के आदेश दिए
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