बदायूँ: 18 जून। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 15000 रुपए एवं युवती के दिव्यांग होने पर 20000 रुपए एवं युवक, युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35000 रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जाती है।
उन्होंने बताया कि पात्रता जिन दम्प
त्तियों का विवाह वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं गत वित्तीय वर्ष 2024-25 (01 अपै्रल 2024 से अब तक) में सम्पन्न हुआ हो वह आवेदन करने के पात्र होगे। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक। दम्पत्ति में कोई भी सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दम्पत्ति अपना ऑनलाइन आवेदन बेबसाइड http://divyangjan.upsdc.gov.in पर तत्काल करें। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को निम्न प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रदर्शित करते हुए
संयुक्त नवीनतम फोटो।सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र।आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो)। सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र। राष्ट्ीयकृत बैंक में दम्पत्ति का संयुक्त बैंक खाता।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन किये गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी संलग्नकों की फोटो प्रति सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या 103 विकास भवन बदायूॅ में जमा करना होगा।
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