राशन वितरण में भारी अनियमितता पर मिलक के उचित दर विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज।

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राशन वितरण में भारी अनियमितता पर मिलक के उचित दर विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज।

Sunday, August 3, 2025 | August 03, 2025 Last Updated 2025-08-04T02:01:48Z
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राशन वितरण में भारी अनियमितता पर मिलक के उचित दर विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज।

 जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन में 98.61 कुंतल कम पाया गया खाद्यान

मिलक /रामपुर नगर क्षेत्र में संचालित उचित दर दुकान में एमआईएस और ई-चालान के आधार पर स्टॉक के सत्यापन में भारी अनियमितता पाए जाने पर उचित दर विक्रेता जगदीश सरन के विरुद्ध कोतवाली मिलक में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

बीते 2 अगस्त को जिलाधिकारी श्री जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के बाद जिला पूर्ति अधिकारी श्री पूरन सिंह चौहान ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी  पशुपति देव और 

पूर्ति निरीक्षक मिलक  आलोक कुमार सिंह के साथ मिलक नगर में जगदीश सरन को आवंटित उचित दर दुकान का औचक रूप से निरीक्षण किया था। 

निरीक्षण के दौरान पूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार उचित दर दुकान पर साइन बोर्ड, रेट बोर्ड, अंत्योदय कार्ड धारकों की सूची आदि प्रदर्शित तो पाए गए, परंतु पठनीय स्थिति में नहीं थे।

इसके बाद उन्होंने दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया जिसमें दुकान पर 15 कट्टे गेहूं और 8 कट्टे चावल सहित कुल 11.50 कुंतल खाद्यान्न मिला। माह जुलाई 2025 और अगस्त 2025 की ऑनलाइन एमआईएस रिपोर्ट और ई-चालान का अवलोकन करने पर उचित दर विक्रेता की

 दुकान पर 43.94 कुंतल गेहूं और 66.17 कुंतल चावल सहित कुल 110.11 कुंतल खाद्यान्न स्टॉक में उपलब्ध होना चाहिए था परंतु भौतिक सत्यापन में उचित दर दुकान पर केवल 11.50 कुंतल खाद्यान्न मिला। 

इस प्रकार भौतिक सत्यापन करने पर इस उचित दर दुकान में खाद्यान्न का स्टॉक 98.61 कुंतल कम पाया गया, इसके बारे में विक्रेता द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया।
 जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि विक्रेता की ई-पॉश मशीन के अनुसार तथा बीते माह के अवशेष के रूप में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहने वाले स्टॉक और 

वास्तव में भौतिक रूप से मौके पर उपलब्ध स्टॉक में कुल 98.61 कुंतल खाद्यान्न कम पाया जाना सरकारी खाद्यान्न के दुर्विनियोग को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। 
साथ ही उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु विक्रय एवं वितरण का विनियमन आदेश 2016 एवं अनुबंध पत्र की विभिन्न शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन और दंडनीय अपराध है।


उन्होंने बताया कि इस भारी अनियमितता के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री जोगिंदर सिंह के निर्देश पर उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कोतवाली मिलक में एफआईआर दर्ज कराई गई है
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