बदायूँ : 24 अक्टूबर। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ0 समदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि भेड पालन योजना (राज्य योजना) (राज्यांश 90, लाभार्थी 10 प्रतिशत) अनुदान संख्या 15 के अन्तर्गत जनपद में 05 मेड इकाई (प्रति इकाई = 20 मादा + 01 नर) पालन हेतु लाभार्थियों कर चयन किया जाना है।
उन्होंने आवेदन हेतु पात्रता के बारे में बताया कि लाभार्थी जनपद का स्थायी निवासी हो तथा आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक का लघु, सीमान्त अथवा भूमिहीन कृषक होना चाहिए। भेड पालक के पास भेड़ों को रखने का पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है। परम्परागत भेड़ पालकों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जायेगा।
परम्परागत भेड़ पालकों एवं भेड़ पालन संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल विकसित होने तक भेड़ पालकों के आवेदन पत्र स्वप्रमाणित प्रपत्रों के साथ आफ लाइन मोड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु निकित्सा अधिकारी कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सीधे नियत तिथि 28 अक्टूबर 2025 तक सम्बन्धित विकास खण्ड के पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जमा किये जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता को 10 प्रतिशत धनराशि 17000 रुपए जमा करने से सम्बन्धित धनराशि का विवरण प्राप्त होने के उपरान्त ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा साथ ही चयनित लाभार्थी से 10 रूपए के स्टाप पेपर पर शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि स्थापित होने वाली भेड़ इकाई को 05 वर्ष तक संचालित किया जायेगा।
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