प्रेस नोट जनपद बदायूँ - दिनांक 11.02.2026
#OperationConviction
> पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी
से हत्या करने के मामले में 03 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 90000-90000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना सिविल लाइंस पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0678/2018 धारा 394/302/34/411/120बी/201 भादवि बनाम 1. शिवम मौर्या पुत्र राधेश्याम मौर्या 2- दिलीप मौर्या पुत्र रामकिशोर 3- सोनू मौर्य पुत्र सुरेश मौर्य निवासीगण खेड़ा
बुर्जग थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक नि0 श्री अनिल कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना सिविल लाइंस द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0),बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 11.02.2026 को माननीय न्यायालय विशेष
न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0),बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त शिवम मौर्या,दिलीप मौर्या एवं सोनू मौर्य को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 25000-25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त शिवम मौर्या,दिलीप मौर्या एवं सोनू मौर्य को धारा 394 भादवि के अन्तर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 10000-10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित
किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त शिवम मौर्या,दिलीप मौर्या एवं सोनू मौर्य को धारा 394 भादवि के अन्तर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 10000-10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त शिवम मौर्या,दिलीप मौर्या एवं सोनू मौर्य को धारा 120बी/302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन
कारावास की सजा व प्रत्येक को 25000-25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त शिवम मौर्या,दिलीप मौर्या एवं सोनू मौर्य को धारा 120बी/394 भादवि के अन्तर्गत 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 10000-10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त शिवम मौर्या,दिलीप मौर्या एवं सोनू मौर्य को धारा 201 भादवि के अन्तर्गत 03-03 वर्ष की कारावास की सजा व प्रत्येक को 5000-5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त शिवम मौर्या,दिलीप मौर्या एवं सोनू मौर्य को धारा 411 भादवि के अन्तर्गत 03-03 वर्ष की कारावास की सजा व प्रत्येक को 5000-5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना सिविल लाइंस तथा लोक अभियोजक श्री राजेश बाबू शर्मा (एडीजीसी) तथा विवेचक नि0 श्री अनिल कुमार का योगदान सराहनीय रहा।