मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रजापति समाज के आवेदकों को सब्सिडी के साथ मिलेगा ऋण

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मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रजापति समाज के आवेदकों को सब्सिडी के साथ मिलेगा ऋण

Saturday, April 18, 2026 | April 18, 2026 Last Updated 2026-04-18T11:13:22Z
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मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रजापति समाज के आवेदकों को सब्सिडी के साथ मिलेगा ऋण 

बदायूं, दिनांक 18अप्रैल 2026।
जिला माटीकला/ग्रामोद्योग अधिकारी संदीप कुमार ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों एवं पारंपरिक कारीगरों को माटीकला उद्योग स्थापित करने हेतु ₹50,000 से लेकर अधिकतम ₹10.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

उन्होंने बताया कि प्रजापति समाज के उद्यमियों को बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत/वितरित किया जाएगा, जिसमें मशीन एवं उपकरण क्रय हेतु विभाग द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) प्रदान की जाएगी। आवेदक की आयु 

18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा बड़े प्रोजेक्ट (₹5.00 लाख से अधिक) के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित है। संबंधित कार्य में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में आरक्षण शासनादेश के अनुसार लागू रहेगा।

इच्छुक आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://upmatikala board.in/ पर जाकर या जनसेवा/लोकवाणी केंद्र के माध्यम से दिनांक 30 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

आवेदन के उपरांत प्राप्त प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति जिला माटीकला/ग्रामोद्योग कार्यालय, मोहल्ला-शहबाजपुर, पुरानी चुंगी, बरेली रोड, बदायूं में जमा करनी होगी।
अतः जनपद के पात्र प्रजापति समाज के आवेदकों से अपील की जाती है कि वे योजना का अधिकतम लाभ उठाते हुए समय से आवेदन करें।
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