सूचनाएं न देने पर वजीरगंज के तत्कालीन ईओ पर 25 हजार का जुर्माना
वजीरगंज। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन ईओ वजीरगंज शैलेंद्र सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना की धनराशि वसूली का आदेश एसडीएम को दिया है।
कस्बा निवासी अशोक कुमार कवल ने जनवरी 2020 में नगर पंचायत वजीरगंज के तत्कालीन ईओ और जनसूचना अधिकारी शैलेंद्र सिंह से कुछ सूचनाएं मांगी थीं। तय समय में सूचनाएं न मिलने पर उन्होंने अपील की। इसके बाद भी सूचनाएं नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की।
राज्य सूचना आयोग ने सुनवाई के दौरान ईओ शैलेंद्र सिंह को कई नोटिस जारी किए। इसके बाद भी सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर अब राज्य सूचना आयोग ने ईओ शैलेंद्र सिंह पर 25 हजार का जुर्माना डाला है।
एसडीएम को उनके वेतन से जुर्माना की रकम वसूल करा कर राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया है। इस संबंध में बात करने पर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनका 16 जनवरी 2020 को नजर पंचायत वजीरगंज से तबादला लखनऊ हो गया था। उनकी तैनाती
के समय अशोक कुमार कवल ने जो भी सूचनाएं मांगी थीं। वह उनको उपलब्ध करा दी गईं। जुर्माने के संबंध में उनको जानकारी नहीं है। राज्य सूचना आयोग की ओर से कोई नोटिस भी नहीं मिला है।