उप निबंधक को करें बर्खास्त वरना करेंगे आंदोलन : शंखधार
रामपुर(मिलक)। भारतीय किसान संघ रामपुर के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर उप निबंधक मिलक मोहम्मद वसीम को बर्खास्त करने की मांग की है।
तथा 31 मई तक ऐसा न होने की दशा में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आदेश शंखधार ने बताया कि ग्राम करींगा के एक गरीब किसान कृष्ण पाल की बेशकीमती जमीन का बैनामा ग्राम बेहटरा निवासी दानसिंह यादव ने उप निबंधक मिलक मोहम्मद वसीम अहमद से सांठ गांठ करके अपने नाम में करा लिया था।
इस प्रकरण की शिकायत हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई इसी बात को बुरा मानकर 18 सितंबर 2022 की रात्रि में 08.47 बजे एक अनजान महिला द्वारा अनजान मोबाइल नंबर से फ़ोन करके जान से मारने, काटकर दो टुकड़े करने, गोली मारने,
पंचनामा भरवाने आदि आदि प्रकार की धमकी दी गई जिसके सम्बन्ध में अज्ञात के खिलाफ़ थाना मिलक में एक मुकद्दमा पंजीकृत कराया गया पुलिस द्वारा सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा कर्मी भी नियुक्त कर दिया गया था। जिसे अब 20 फ़रवरी 2023 को हटा लिया गया है
और गरीब किसान कृष्ण पाल की ज़मीन का बैनामा दानसिंह यादव से वापस कृष्ण पाल के नाम में कराया गया। पुलिस की विवेचना में एक महिला अलका सिंह निवासी बीसलपुर का नाम प्रकाश में आया। महिला द्वारा पुलिस को अपने व्यानों में बताया गया कि यह सभी कार्य उप निबंधक मिलक मोहम्मद वसीम अहमद के कहने पर ही किया गया है।
मोहम्मद वसीम अहमद और अलका सिंह दोनों ही आपस में बहुत पुराने मित्र हैं ऐसा अलका सिंह द्वारा पुलिस को बताया गया। सभी पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर थाना मिलक पुलिस द्वारा दोनों के खिलाफ़ धारा 506 तथा 120बी की कार्रवाई करते हुए आरोपी बनाया गया है।
उप निबंधक मिलक मोहम्मद वसीम अहमद बहुत ही भ्रष्ट, तानाशाह तथा कट्टरवादी मुस्लिम सोच रखने बाला व्यक्ति है इनके द्वारा भविष्य में कभी भी नुक़सान पहुंचाया जा सकता है ऐसी पूरी संभावना है। तथा इनके पद पर बने रहते हुए कभी भी न्याय मिल पाना संभव नहीं है।
उप निबंधक मोहम्मद वसीम अहमद द्वारा रौरा कलां तहसील मिलक की गाटा संख्या 102 तथा मेघानगला जदीद की गाटा संख्या 199 जो कि आवासीय व व्यवसायिक भूमि हैं उनको कृषि भूमि में दर्शाकर बैनामा कराकर सरकार के लाखों रुपए के स्टाम्प कर की चोरी कराई गई है। तथा ग्राम धर्मपुरा में गाटा संख्या 90अ में एक दो मंजिला मकान है जिसमें कई दुकानें भी बनी हुई हैं
उसको ख़ाली प्लॉट में दर्शाकर बैनामा कराकर सरकार के लाखों रुपए के स्टाम्प कर की चोरी कराई गई है। जो व्यक्ति धारा 506 तथा 120बी का आरोपी हो तथा खुलेआम सरकारी राजस्व को नुक़सान पहुंचा रहा हो तथा अपने पद पर बैठ कर किसानों के एक प्रतिनिधि को जान से मारने जैसी गंभीर बात अपने मन में रखता हो वह अपनी सीट पर बैठने के योग्य नहीं लगता है।
जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में उप निबंधक मिलक मोहम्मद वसीम अहमद को उनके पद से दिनांक 31 मई 2023 तक बर्खास्त करने का अनुरोध किया गया है। अन्यथा कि स्थिति में भारतीय किसान संघ द्वारा बेमियादी धरना प्रदर्शन प्रारम्भ किया जाएगा और यह धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक
कि उप निबंधक मोहम्मद वसीम अहमद को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता उसी दिन तक निरंतर धरना प्रदर्शन ज़ारी रहेगा। जिसकी सभी जिम्मेदारी जिला प्रशासन रामपुर की होगी।
रामपुर(मिलक)। भारतीय किसान संघ रामपुर के जिला
अध्यक्ष आदेश शंखधार ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर उप निबंधक मिलक मोहम्मद वसीम को बर्खास्त करने की मांग की है। तथा 31 मई तक ऐसा न होने की दशा में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आदेश शंखधार ने बताया कि ग्राम करींगा के एक गरीब किसान कृष्ण पाल की बेशकीमती
जमीन का बैनामा ग्राम बेहटरा निवासी दानसिंह यादव ने उप निबंधक मिलक मोहम्मद वसीम अहमद से सांठ गांठ करके अपने नाम में करा लिया था। इस प्रकरण की शिकायत हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई इसी बात को बुरा मानकर 18 सितंबर 2022 की रात्रि में 08.47 बजे एक अनजान महिला द्वारा अनजान मोबाइल नंबर से फ़ोन करके जान से मारने, काटकर दो टुकड़े करने,
गोली मारने, पंचनामा भरवाने आदि आदि प्रकार की धमकी दी गई जिसके सम्बन्ध में अज्ञात के खिलाफ़ थाना मिलक में एक मुकद्दमा पंजीकृत कराया गया पुलिस द्वारा सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा कर्मी भी नियुक्त कर दिया गया था। जिसे अब 20 फ़रवरी 2023 को हटा लिया गया है
और गरीब किसान कृष्ण पाल की ज़मीन का बैनामा दानसिंह यादव से वापस कृष्ण पाल के नाम में कराया गया। पुलिस की विवेचना में एक महिला अलका सिंह निवासी बीसलपुर का नाम प्रकाश में आया। महिला द्वारा पुलिस को अपने व्यानों में बताया गया कि यह सभी कार्य उप निबंधक मिलक मोहम्मद वसीम अहमद के कहने पर ही किया गया है। मोहम्मद वसीम अहमद और अलका सिंह दोनों ही आपस में बहुत पुराने मित्र हैं
ऐसा अलका सिंह द्वारा पुलिस को बताया गया। सभी पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर थाना मिलक पुलिस द्वारा दोनों के खिलाफ़ धारा 506 तथा 120बी की कार्रवाई करते हुए आरोपी बनाया गया है। उप निबंधक मिलक मोहम्मद वसीम अहमद बहुत ही भ्रष्ट, तानाशाह तथा कट्टरवादी मुस्लिम सोच रखने बाला व्यक्ति है इनके द्वारा भविष्य में कभी भी नुक़सान पहुंचाया जा सकता है ऐसी पूरी संभावना है
। तथा इनके पद पर बने रहते हुए कभी भी न्याय मिल पाना संभव नहीं है। उप निबंधक मोहम्मद वसीम अहमद द्वारा रौरा कलां तहसील मिलक की गाटा संख्या 102 तथा मेघानगला जदीद की गाटा संख्या 199 जो कि आवासीय व व्यवसायिक भूमि हैं उनको कृषि भूमि में दर्शाकर बैनामा कराकर सरकार के लाखों रुपए के स्टाम्प कर की चोरी कराई गई है। तथा ग्राम धर्मपुरा में गाटा संख्या 90अ में एक दो मंजिला मकान है जिसमें कई दुकानें भी बनी हुई हैं उसको ख़ाली प्लॉट में दर्शाकर बैनामा कराकर सरकार के लाखों रुपए के स्टाम्प कर की चोरी कराई गई है। जो व्यक्ति धारा 506 तथा 120बी का आरोपी हो तथा खुलेआम सरकारी राजस्व को नुक़सान पहुंचा रहा हो तथा अपने पद पर बैठ कर किसानों के एक प्रतिनिधि को जान से मारने जैसी गंभीर बात अपने मन में रखता हो वह अपनी सीट पर बैठने के योग्य नहीं लगता है।
जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में उप निबंधक मिलक मोहम्मद वसीम अहमद को उनके पद से दिनांक 31 मई 2023 तक बर्खास्त करने का अनुरोध किया गया है। अन्यथा कि स्थिति में भारतीय किसान संघ द्वारा बेमियादी धरना प्रदर्शन प्रारम्भ किया जाएगा और यह धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कि उप निबंधक मोहम्मद वसीम अहमद को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता उसी दिन तक निरंतर धरना प्रदर्शन ज़ारी रहेगा। जिसकी सभी जिम्मेदारी जिला प्रशासन रामपुर की होगी।