पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर आजम खां को ढाई हजार रुपए जुर्माने के साथ हुई 2 साल की सजा
रामपुर,। सपा की वरिष्ठ नेता आजम खान को पीएम मोदी व सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर रामपुर की एमपी/ एमएलए कोर्ट ने आज दिनांक 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को दोषी करार देते हुए ढाई हजार रुपे के जुर्माने के साथ 2 साल की सजा सुनाई है।
आपको बताते चलें कि जनपद रामपुर के शहजादनगर थाना क्षेत्र के गांव धनोरा में 18 अप्रैल 2019 को सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आरोप है कि जनसभा के संबोधन में आजम खां ने पीएम मोदी व सीएम योगी सहित कई नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
उस समय एडीओ सहकारिता अनिल कुमार ने थाना शहज़ादनगर में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद अपनी कार्यवाही में विवेचना करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
जिसकी 4 साल तक एमपी /एमएलए कोर्ट में चली सुनवाई के बाद आज शनिवार को आजम खां को दोपहर 1:00 बजे दोषी करार दिया गया जिसके बाद पुलिस ने आजम खान को अपनी कस्टडी में ले लिया। अदालत ने आजम खां को ढा़ई हजार रुपए जुर्माने के साथ 2 साल की सजा सुनाई।