अदालत ने पोक्सो में अभियुक्त को 23 हजार रूपये के जुर्माने के साथ सात साल की सजा सुनाई

Notification

×

All labels

All Category

All labels

अदालत ने पोक्सो में अभियुक्त को 23 हजार रूपये के जुर्माने के साथ सात साल की सजा सुनाई

Thursday, October 26, 2023 | October 26, 2023 Last Updated 2023-10-26T16:48:07Z
    Share
अदालत ने पोक्सो में अभियुक्त को 23 हजार रूपये के जुर्माने के साथ सात साल की सजा सुनाई

रामपुर, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत जनपद रामपुर की पुलिस के द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को 23 हजार रुपये जुर्माने के साथ सात साल की सजा सुनाई।


आपको बताते चले कि जनपद रामपुर के दिनांक 17 जुलाई सन् 2017 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना टांडा पुलिस ने मु0अ0सं 505/2017 धारा 363, 366, 342, 376 डी, 504 व 506 भादवि व पोक्सो एक्ट वनाम इमरान पुत्र नबाव अली निवासी ग्राम शिकारपुर थाना टांडा जनपद रामपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।


 इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मानीटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सक्त एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। इसमें अभियोजन की कार्यवाही समयवद्ध कराई गई


जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 26/10/2023 दिन गुरुवार को मा0 न्यायालय ADJ - 8 रामपुर द्वारा इमरान पुत्र नबाब अली निवासी ग्राम शिकारपुर थाना टांडा जनपद रामपुर को 23 हजार रुपये के जुर्माने के साथ सात साल की सजा सुनाई गई।
CLOSE ADS
CLOSE ADS
close