बदला कानून, रोड पर एक्सीडेंट करके भाग गए तो होगी 10 साल की सजा, लेकिन ऐसे मिल सकती है कुछ राहत

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बदला कानून, रोड पर एक्सीडेंट करके भाग गए तो होगी 10 साल की सजा, लेकिन ऐसे मिल सकती है कुछ राहत

Thursday, December 28, 2023 | December 28, 2023 Last Updated 2023-12-28T08:06:40Z
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बदला कानून, रोड पर एक्सीडेंट करके भाग गए तो होगी 10 साल की सजा, लेकिन ऐसे मिल सकती है कुछ राहत


नई दिल्ली: रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और नए कानून के तहत अगर कोई शख्स रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है


और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। वहीं अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इस कानून की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दी है।

शाह ने और क्या कहा?
शाह ने कहा, 'पहली बार हमारे संविधान की स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहे हैं। 150 साल के बाद इन तीनों कानूनों को बदलने का मुझे गर्व है। कुछ लोग कहते थे कि हम इन्हें समझते,


मैं उन्हें कहता हूं कि मन अगर भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मन ही इटली का है, तो कभी समझ नहीं आएगा।'शाह ने कहा, 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएं थीं,


अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी हैं और 14 धाराओं को हटा दिया गया है।'

शाह ने कहा, 'Indian Penal Code जो 1860 में बना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना ही था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी।


CrPc की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी। और Indian Evidence Act 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा।'
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