रोड क्लीनर मशीन प्रकरण में भी आजम खान के साथ बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत हुई खारिज
रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद हुई थी। जिसमें सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। आपको बता दे कि आज दिनांक 12 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को आजम खां को बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट ने पिता-पुत्र की स्थाई जमानत को भी खारिज कर दिया है।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने साल 2022 सितंबर में जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी।
यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी। इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अग्रिम जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद स्थायी जमानत के लिए आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।