18 बर्ष से कम है तथा माता विधवा या तकाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त अथवा बच्चे अनाथ है

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18 बर्ष से कम है तथा माता विधवा या तकाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त अथवा बच्चे अनाथ है

Monday, January 15, 2024 | January 15, 2024 Last Updated 2024-01-15T13:59:03Z
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स्पॉन्सरशिप योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 बर्ष से कम है तथा माता विधवा या तकाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त अथवा बच्चे अनाथ है


 और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे। माता-पिता या उनमें से कोई एक असाध्य/गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित/संक्रमित है। यदि माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रुप से बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ या अक्षम है।


बच्चे जो बेधर है, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल विवाह, कानून से संर्धषरत् बाल-तस्करी, एच0आई0वी/एड्स प्रभावित, दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए, बाल वैश्यावृति, बाल श्रम, बाल श्रमिक, बाल भिक्षुक या सड़क पर


 जीवनयापन करने वाले, प्रताड़ित उत्पीड़ित या शोषित किये गये एवं जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में है या उन्हें सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता हो


तो ऐसे बच्चे या उनके अभिभावक स्पॉन्सशिप का आवेदन पत्र जिला प्रोेबेशन कार्यालय कमरा नं0 129 विकास-भवन जनपद बदायूँ से प्राप्त कर सकते है।
      
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