31 दिसम्बर 2028 तक होगा राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण, निर्देश जारी

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31 दिसम्बर 2028 तक होगा राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण, निर्देश जारी

Thursday, January 11, 2024 | January 11, 2024 Last Updated 2024-01-11T08:33:15Z
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31 दिसम्बर 2028 तक होगा राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण, निर्देश जारी

बदायूँ : 11 जनवरी। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है

कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनार्न्तगत आच्छादित गरीब लाभार्थिया के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उददेश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन०एफ०एस०ए०) में

 आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनाँक 01 जनवरी, 2024 से 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नम्बर भी जारी किए गए हैं।


उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में भारत सरकार द्वारा योजना के फील्ड स्तरीय कियान्वयन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद में दिनाँक 01 जनवरी,

2024 से 31 दिसम्बर, 2028 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।


 समस्त उचित दर दुकानो पर भी कम से कम 03 स्थानों पर अनिवार्यतः निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाए।

उन्होंने बताया कि वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत दिनाँक 01 जनवरी 2024 से एक वर्ष हेतु प्राप्त होने वाले निःशुल्क खाद्यान्न के सम्बन्ध में जागरूक किये

 जाने हेतु प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण व्यय-भार वहन किए जाने की स्थिति का उल्लेख करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण अकिंत किया जायेगा।


उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण के सम्बन्ध में कियाशील कॉलसेन्टर एवं टोल फ्री नम्बर 1967 एवं 18001800150 का सुचारू रूप से कियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायत पायें जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
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