नगर पालिका परिषद मिलक को रिसीव कराई, हाई कोर्ट के आदेश की प्रति : शंखधार

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नगर पालिका परिषद मिलक को रिसीव कराई, हाई कोर्ट के आदेश की प्रति : शंखधार

Sunday, January 28, 2024 | January 28, 2024 Last Updated 2024-01-28T13:56:43Z
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नगर पालिका परिषद मिलक को रिसीव कराई, हाई कोर्ट के आदेश की प्रति : शंखधार

मिलक। भारतीय किसान संघ रामपुर के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने प्रेस नोट ज़ारी करके बताया है कि नगर पालिका परिषद मिलक द्वारा बाज़ार में पक्की दुकानें बनाने का निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया गया था। जिसको लेकर पथ विक्रेता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में गए थे।


 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19 जनवरी को नगर पालिका परिषद मिलक को निर्देशित करते हुए कहा है कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत इनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करें।


इसके सम्बन्ध में याचिका दायर करने वाले दिनेश मौर्य, तिलकराज और यशपाल मौर्य ने एक पत्र अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक के कार्यालय में दिनांक 27 जनवरी को रिसीव करा दिया है। पत्र के साथ हाई कोर्ट के आदेश की प्रति, पहचान पत्र,

बाज़ार की खतौनी और ठेकेदार द्वारा दी गई रसीद दी गई है। जिसे पालिका के कर्मचारी द्वारा रिसीव किया गया है क्योंकि उस समय अधिशाषी अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने बताया कि हमें भरोसा है कि अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक पथ विक्रेताओं का हित ध्यान में रखते हुए


 पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का पूरी तरह से पालन करेंगे और किसी भी पथ विक्रेता को उसके स्थान से बेदखल नहीं करेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मिशन को आगे बढ़ाते हुए


नगर पालिका परिषद मिलक क्षेत्र में बाज़ार की भूमि में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सभी को जगह उपलब्ध कराई जाए। जिससे कि प्रधानमंत्री का सपना पूर्ण होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा
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