लम्बित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन

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लम्बित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन

Monday, January 8, 2024 | January 08, 2024 Last Updated 2024-01-08T11:15:22Z
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लम्बित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन


बदायूँ : 08 जनवरी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला

 विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिनांक 22 से 24 जनवरी 2024 तक धारा 138 से सम्बन्धित लम्बित वादों के निस्तारण हेतु एन.आई.एक्ट की विशेष लोक अदालत का अयोजन किया


जायेगा तथा 29 से 31 जनवरी 2024 को विद्युत के लम्बित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।


इसके सन्दर्भ में सारिका गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा बताया गया कि इन विशेष लोक अदालतों में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करा सकते हैं।


 उन्हांने बताया कि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों को अधिकाधिक सम्बन्धित वादों को चिन्हित कर निस्तारित किये जाने हेतु समुचित प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं।
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