लूट के बाद क्लीनर की हत्या में चार बदमाशों को उम्रकैद

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लूट के बाद क्लीनर की हत्या में चार बदमाशों को उम्रकैद

Tuesday, January 30, 2024 | January 30, 2024 Last Updated 2024-01-30T14:57:25Z
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लूट के बाद क्लीनर की हत्या में चार बदमाशों को उम्रकैद

रामपुर। हत्या और लूट के मामले में कोर्ट ने चार बदमाशों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

लूट व हत्या का यह मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के अजीतपुर का है। अजीतपुर निवासी इकबाल पुत्र महमूद अली ने एक जून 2008 को सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था


 कि दो दिन से उनका ट्रक पहाड़ी गेट पर वर्कशाप में मरम्मत के लिए खड़ा था। वह सुबह ट्रक देखने गए तो वहां ट्रक नहीं था। ड्राइवर और क्लीनर भी लापता थे। बाद में पता चला कि ड्राइवर किसी काम से रात कहीं चला गया था।


भोट थाना क्षेत्र केमुतियापुरा गांव निवासी क्लीनर सलीम अकेला ट्रक में सो रहा था। बदमाशों ने रात में क्लीनर को कब्जे में करके ट्रक लूट लिया और क्लीनर की हत्या कर दी थी। क्लीनर काी लाश पहाड़ी गेट पर नहर के पास पड़ी मिली थी।


पुलिस ने जांच की। बाद में ट्रक शाहजहांपुर में मिला था। पुलिस ने इस मामले में पांच बदमाशों को पकड़ा था और उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक बदमाश की मृत्यु हो गई थी।



 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड पूनम कर्णवाल ने हत्या के इस मामले में मुरादाबाद के थाना मूढांपाडे थाना क्षेत्र के नियामतपुर इकरोटिया के नवाब अली,


कटघर थाना के करौला जाहिदपुर के कामिल, रुद्रपुर उत्तराखंड के किच्छा बाईपास निवासी प्रेम सिंह और रुद्रपुर के ही मुहल्ला खेड़ा निवासी शफीक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है।
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