बलात्कारी पाक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा

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बलात्कारी पाक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा

Thursday, January 18, 2024 | January 18, 2024 Last Updated 2024-01-18T15:09:26Z
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बलात्कारी पाक्सो एक्ट में  उम्र कैद की सजा 

           थाना बहेड़ी जिला बरेली

   संवाददाता बरेली बड़ी की नाबालिक बेटी को भाग ले जाने बलात्कार करने के संबंध में पीड़ित ने कोर्ट में दिए गए बयान में कहा कि आरोपी जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता था उसके विरोध करने पर उसे मारता पिता था 1 महीने तक


 आरोपी ने पीड़िता को दूर ले जाकर रखा 500 कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है यह वारदात बहेड़ी जिला बरेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत है 25 अगस्त 2022 को वादी की नाबालिग बेटी को स्वामी दयाल उसको घर से भगा ले गया था।

, सरकारी वकील शुभम मिश्रा के द्वारा कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए, स्पेशल कोर्ट के जज रामदयाल ने आरोपी स्वामी दयाल निवासी थाना माधव टांडा जिला पीलीभीत को

 आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹70000 जुर्माना से दंडित किया है, जुमाने की आधी रकम पीड़िता के माता-पिता को दी जाएगी ।पीड़ित और उनके माता-पिता का कहना है
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