2024बदायूं जनपद में 10 मार्च तक धारा144 लागू रहेगी

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2024बदायूं जनपद में 10 मार्च तक धारा144 लागू रहेगी

Wednesday, February 21, 2024 | February 21, 2024 Last Updated 2024-02-22T04:22:14Z
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बदायूं जनपद में 10 मार्च तक धारा144 लागू रहेगी



बदायूँ अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन रेनू सिंह ने अवगत कराया है कि माह फरवरी एवं मार्च में माघी पूर्णिमा, संत रविदास जयन्ती, शबे बरात एवं महा शिवरात्रि आदि के त्यौहार मनाये जाने हैं।


 वहीं 22 फरवरी से 09 मार्च के मध्य संचालित होने वाली माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा प्रस्तावित है। जिसके परिपेक्ष्य में यह संम्भव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, 


जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सद्भाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं। जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया 


जा सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में 21 फरवरी से 10 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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