बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय एसीजे (जेडी) जेएम-05 बदायूँ द्वारा पूर्व में बिताई गई अवधि व 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय एसीजे (जेडी) जेएम-05 बदायूँ द्वारा पूर्व में बिताई गई अवधि व 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

Saturday, April 6, 2024 | April 06, 2024 Last Updated 2024-04-06T14:55:25Z
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बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय एसीजे (जेडी) जेएम-05 बदायूँ द्वारा पूर्व में बिताई गई अवधि व 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 

 बदायूं।थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1024/15 धारा 379/411 भादवि बनाम अनिल पुत्र गंगाराम निवासी मिहोना थाना उझानी जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक सुनील कुमार थाना उझानी द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एसीजे (जेडी) जेएम-05 बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं


व पैरोकार हे0का0 रमेश चन्द्र मीना थाना उझानी जनपद बदायूँ द्वारा न्यायालय एसीजे (जेडी) जेएम-05 बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।

जिसके परिणामस्वरुप को न्यायालय एसीजे (जेडी) जेएम-05 बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अनिल उपरोक्त को धारा 379 भादवि व 411 भादवि के अपराध के लिए 1000/-रु0 अर्थदण्ड व पूर्व में जेल में बिताई गई


अवधि से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिन का साधारण कारावास भोगेगा। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 रमेश चन्द्र मीना थाना उझानी तथा


 लोक अभियोजक रोहिणी उपाध्याय तथा विवेचक उप निरीक्षक सुनील कुमार का योगदान सराहनीय रहा।
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