पचास हजार या उससे ज्यादा कैश लेकर चलें तो साक्ष्य भी साथ रखें, वरना जब्त हो जाएगा कैश।

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पचास हजार या उससे ज्यादा कैश लेकर चलें तो साक्ष्य भी साथ रखें, वरना जब्त हो जाएगा कैश।

Sunday, April 7, 2024 | April 07, 2024 Last Updated 2024-04-07T11:07:31Z
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पचास हजार या उससे ज्यादा कैश लेकर चलें तो साक्ष्य भी साथ रखें, वरना जब्त हो जाएगा कैश।

सम्भल लोकसभा चुनाव में धन की खपत न हो इसके लिए पुलिस-प्रशासन अलर्ट है। उड़नदस्ते जगह-जगह चेकिंग कर रहे हैं। जो धनराशि पकड़ी जाएगी। उसका हिसाब देना होगा।


 यह नियम 50 हजार या उससे ज्यादा रकम पकड़ी जाने पर लागू रहेगा। सभी विधान सभा क्षेत्र में टीमें निगरानी कर रही हैं। जिससे चुनाव में धन बल/बाहुबल के दुरुपयोग की संभावना को कम किया जाए।

जिलाधिकारी(जिला निर्वाचन अधिकारी) मनीष बंसल ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैश ले जाने में सावधानी बरती जाए, 50 हजार या उससे ज्यादा कैश ले जाने में पर्याप्त साक्ष्य होने जरूरी हैं।


 बताया कि साक्ष्य के तौर पर बैंक पासबुक, रसीद, सामग्री के चालान की प्रति होनी अनिवार्य है। जिससे आम लोगों को समस्या न रहे। यदि साक्ष्य नहीं दिखा सके तो कैश को जब्त कर लिया जाएगा।


साथ ही साक्ष्य दिखाने पर ही कैश लौटाया जा सकेगा। दरअसल इस समय त्योहारी और आने वाले दिनों में शादियों का सीजन है। आम लोग कैश लेकर जाएंगे।


 ऐसे लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े इसलिए कैश के साक्ष्य होने अनिवार्य हैं। जो साक्ष्य मौके पर दिखा सकेंगे ऐसे लोगों को किसी तरह की समस्या नहीं ।
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