जिला मजिस्ट्रेट ने महावीर जयंती पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था हेतु जारी किए निर्देश

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जिला मजिस्ट्रेट ने महावीर जयंती पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था हेतु जारी किए निर्देश

Thursday, April 18, 2024 | April 18, 2024 Last Updated 2024-04-18T10:55:48Z
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जिला मजिस्ट्रेट ने महावीर जयंती पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था हेतु जारी किए निर्देश

बदायूँ: 18 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने बताया कि दिनांक 21 अप्रैल 2024 को महावीर जयन्ती का पर्व मनाया जाना प्रस्तावित है। इस पर्व पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता है।


 उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट व समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वर्तमान में जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण धारा-144 दं०प्र०सं० प्रभावी है. जिसके प्रतिबन्धों को अक्षरशः पालन कराये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।


उन्होंने निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त पर्वों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, जुलूसों आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर तथा थानों के त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन कर शान्ति समिति की बैठकों का आयोजन कर लिया जाए। धार्मिक स्थलों,


महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, रेल-बस स्टेशनों पर विशेष पुलिस प्रबन्ध किये जायें तथा क्षेत्र का नियमित भ्रमण करते हुए आयोजनों पर दृष्टि रखकर तथा निकाले जाने वाले जुलूस के प्रारम्भ से समाप्ति तक जुलूस के साथ रहकर कानून एवं शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित किया जाए।



उन्होंने निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी त्यौहार परम्परागत तरीके से मनाये जाएं तथा कोई नई परम्परा न पड़ने पायें। विवादों की जानकारी प्राप्त कर उनका निराकरण समय से पूर्व कर लिया जाए।


जुलुस के रास्ते में पड़ने वाले अन्य सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल आदि का चिन्हीकरण कर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जाए।


उन्होंने निर्देशित किया कि पुलिस पैट्रोलिंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा पुलिस बल रिर्जव में रखा जाए। संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए तथा पेशेवर आपराधिक तथा गुण्डो के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाए।


यदि किसी घटना व विवाद का संज्ञान मिले तो घटना स्थल पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व उप जिला मजिस्ट्रेट घटना स्थल पर पहुँचकर तत्काल उसका समाधान करें तथा स्थिति पर निरन्तर नजर रखें।

उन्होंने निर्देशित किया कि सभी तहसीलों थाना क्षेत्रों में इस पर्व पर आयोजित होने वाले परम्परागत कार्यक्रमों व जुलूसों में कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट व नगर मजिस्ट्रेट उत्तरदायी होंगे तथा अपने स्तर से आवश्यकतानुसार तहसील स्तरीय

 अधिकारियोंध्कर्मचारियों को तैनात कर उसकी सूचना इस कार्यालय तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ को उपलब्ध करायेंगे। सद्भाव एवं पर्वों की गरिमा बनाये रखने हेतु प्रभावी व्यवस्था व कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
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