सौम्या के हत्यारे जेल से बहार जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका।
संबाददाता आकश् बाबू
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले के चार दोषियों को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिकाओं पर विचार करने पर सोमवार को सहमति जताई।
चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दिल्ली पुलिस की चार याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।
इन याचिकाओं को चारों दोषियों की जमानत के खिलाफ विश्वनाथन की मां की लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया। शुरुआत में अतिरिक्त सॉलिसिटर
जनरल एसवी राजू ने दिल्ली पुलिस की ओर से सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है, इसलिए सभी याचिकाओं को जोड़ दिया जाए।
एक समाचार चैनल में काम करने वाली सौम्या की 30 सितंबर, 2008 को तड़के दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।