ब्याज सहित देय ऋण जमा नहीं करने पर होगी 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूली

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ब्याज सहित देय ऋण जमा नहीं करने पर होगी 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूली

Wednesday, August 21, 2024 | August 21, 2024 Last Updated 2024-08-21T13:55:42Z
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ब्याज सहित देय ऋण जमा नहीं करने पर होगी 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूली



बदायॅूं, :21 अगस्त। ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौ0 ख़ालिद ने उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड की संचालित टर्मलोन ऋण योजना,मार्जिन मनी,शैक्षिक ऋण और ब्याज रहित ऋण योजना के अंतर्गत समस्त ऋण प्राप्त

 अल्पसंख्यक(मुस्लिम,सिख,इसाई,बौद्ध,पारसी,जैन) समुदाय के लोगों से समस्त बकाया देय ऋण ब्याज सहित 30 अगस्त 2024 तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित तिथि तक देय धनराशि जमा न करने पर ऋण संहिता के विरूद्ध 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क संहिता भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली की जाएगी।


ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने वर्ष 2019-20 से पूर्व लोन के लाभार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे बैंक ऑफ़ बड़ौदा मुख्य शाखा रईस मार्केट बदायॅूं के बचत खाता संख्या-09830100008679 में जमा करें तथा जनपद में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में वितरित ऋणों की वसूली की धनराशि निगम मुख्यालय द्वारा संचालित बैंक ऑफ़ बड़ौदा सप्रू मार्ग शाखा लखनऊ के खाता

 संख्या-00500100017608 IFSC CODE-BARB0VJHAZR में लाभार्थी द्वारा 30 अगस्त 2024 तक स्वयं जमा कर पेईंग स्लिप की फ़ोटो प्रति ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करें।


 जिन लाभार्थियों द्वारा किस्तों का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। उन्हें भुगतान कराने का अन्तिम अवसर दिया जा रहा है। अन्यथा देय धनराशि की वसूली के लिए आरसी जारी की कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु लाभार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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