कबूतरबाजी करना महंगा पड़ा अदा पड़ेगा क्षतिपूर्ति ।

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कबूतरबाजी करना महंगा पड़ा अदा पड़ेगा क्षतिपूर्ति ।

Monday, November 18, 2024 | November 18, 2024 Last Updated 2024-11-18T13:48:32Z
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कबूतरबाजी करना महंगा पड़ा अदा पड़ेगा क्षतिपूर्ति ।

संभल -दुबई के रेस्टोरेंट सैफ की नौकरी दिलाने का वायदा किया ,1 लाख 25 रुपए हड़पे,फिर वर्क वीजा के बजाय टूरिस्ट वीजा पर संयुक्त अरब अमीरात भेज दिया, वहां पर बाथरूम की सफाई कराई गई, शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई,परिजनों के हस्तक्षेप पर वापस आया और अदा धनराशि वापस करने की मांग की लेकिन धनराशि अदा नहीं की गई जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायत करने पर आयोग ने 1 लाख 75 ब्याज सहित उपभोक्ता को वापस करने के आदेश दे दिए 
         वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार मंगलपुरा सराय तरीन जिला संभल निवासी जयकश्मीर पुत्र जयप्रकाश ने वर्ष 2023 के अगस्त माह मे मोहम्मद नूर प्रोपाइटर अलनूर एसोसिएट जोया रोड, संभल द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को पढ़ा जिसमें उसने दुबई,शारजाह में रेस्टोरेंट में कार्य करने हेतु सैफ की भर्ती हेतु आवेदन मांगे वादी उपभोक्ता ने भी बेरोजगार होने के कारण होटल मे काम दिलाने हेतु उक्त ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया उसने रुपए 1 लाख 25 रुपए की मांग की और कहा कि वह उसे दुबई में कार्य करने हेतु वर्क वीजा दिल देगा होटल में सैफ का कार्य करना होगा रुपए लेकर ट्रैवल एजेंट ने उपभोक्ता को संयुक्त अरब अमीरात भेज दिया लेकिन वहां उसे रसोइए का कार्य न देकर बॉथरूम की सफाई के काम पर लगा दिया, पासपोर्ट लेकर रख लिया गया शिकायत करने पर शीघ्र ही उचित जॉब दिलाने का आश्वाशन दिया गया लेकिन 30 दिन अवधि समाप्त होने पर ज्ञात हुआ कि ट्रैवल एजेंट ने उपभोक्ता को वर्क वीजा न दिलाकर टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा और परेशान होकर उपभोक्ता अतिरिक्त दिन दुबई में रहने की पेनल्टी 1785 दिरहम देकर फ्लाइट लेकर वापस लौटा और वापस आकर उपभोक्ता ने उक्त समस्त प्रकरण से ट्रैवल एजेंट को बताकर धनराशि वापस मांगी तो ट्रैवल एजेंट ने अभद्र व्यवहार करते हुए धनराशि वापस करने से इनकार कर दिया जिस पर उपभोक्ता ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में वाद आयोजित किया नोटिस प्राप्त करने के उपरांत भी ट्रैवल एजेंट ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया जिस पर उपभोक्ता आयोग ने मोहम्मद नूर प्रोपाइटर अलनूर एसोसिएट जोया रोड, संभल को आदेश दिया कि वह दो माह के अंदर उपभोक्ता को रुपए 1 लाख 76 हजार 500 व उस पर 7 प्रतिशत ब्याज वादी को अदा करे 
व रुपए 60 हजार वाद व्यय व क्षतिपूर्ति हेतु अदा करे समय पर धनराशि अदा ना करने पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत मानी जाएगी
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