महिला ग्राम प्रधान स्वयं कराये ग्राम पंचायतों में विकास कार्य

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महिला ग्राम प्रधान स्वयं कराये ग्राम पंचायतों में विकास कार्य

Saturday, November 30, 2024 | November 30, 2024 Last Updated 2024-11-30T15:10:13Z
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महिला ग्राम प्रधान स्वयं कराये ग्राम पंचायतों में विकास कार्य
बिल्सी:- पंचायती राज विभाग के द्वारा आयोजित महिला ग्राम प्रधानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन ब्लॉक अंबियापुर मे किया गया।  

प्रशिक्षण में ब्लॉक अंबियापुर एवं ब्लॉक इस्लामनगर की महिला ग्राम प्रधानों ने प्रतिभाग किया। राज्य प्रशिक्षक श्री अशोक कुमार सिंह तोमर द्वारा,
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य धारा 95 (1) (छ) के प्रावधान अनुसार प्रधान को पद से हटाया।

जाना ग्राम प्रधान को स्वयं के आयकर रिटर्न दाखिल करने महिला प्रधानों की क्षमता संवर्धन ग्राम पंचायत विकास योजना एवं सतत विकास लक्ष्यों लैंगिक समानता आदि।
विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की, प्रशिक्षक उमा जी के द्वारा महिला ग्राम प्रधान को उनके अधिकार दायित्वों, नेतृत्व कौशल का विकास,

बच्चों एवं बच्चों की स्वस्थ्य देखभाल, रोल प्ले के माध्यम से महिला प्रधानों के द्वारा ग्राम पंचायतों में स्वयं कार्य किए जाए। महिला आरक्षण आदि के,

संबंध में विशेष रूप से जानकारी दी गई। ए डी ओ पंचायत श्री दिनेश बाबू जी द्वारा गुड गवर्नेंस पर चर्चा करते हुए बताया पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत पंचायत को सौंप गए हैं।

 प्रधान जी अपनी आईटीआर दाखिल करें प्रशिक्षण के समापन मे ए डी ओ पंचायत श्री दिनेश बाबू जी ने उपस्थित महिला प्रधानों की सराहना करते हुए
प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र प्रदान किये साथ ही कहा कि महिला ग्राम प्रधान स्वयं प्रशिक्षण में शामिल हो एवं अपने कार्य स्वयं करें प्रशिक्षण मैनेजर इशांत शर्मा ने इस्लामनगर एवं अंबियापुर से आए समस्त प्रधानों का आभार व्यक्त किया।
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