पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से अवैध तमंचा समेत गिरफ्तार
अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा जेल मे बितायी गई अवधि की सजा व 600/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 522/2024 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम जोगेन्द्र पुत्र नत्थू निवासी अमीरगंज थाना उझानी जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक भगवान सिंह द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 राहुल थाना उझानी द्वारा मा0 न्यायालय
सी0जे0(एस0डी0)एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 07-12-2024 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0, बदायूँ द्वारा अभियुक्त जोगेन्द्र उपरोक्त को धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत जेल मे बितायी गई
अवधि व अंकन 600/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 राहुल थाना उझानी तथा लोक अभियोजक अभयदीप श्रीवास्तव, विवेचक उप निरीक्षकभगवान सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।