31 मार्च तक खत्म हो जीएसटी के सभी पुराने मामले
बकाया टैक्स जमा कर अर्थदंड और ब्याज दोनों पर छूट पा सकते हैं व्यापारी,,
नेशनल 24 लाइव न्यूज़ जनपद बरेली
कल दिनांक 28 जनवरी 2025 को आयुक्त ग्रेड वन जीएसटी राज्य जोन बरेली दिनेश कुमार मिश्रा के द्वारा बरेली जोन के सभी अधिवक्ता संघ के सदस्यों के साथ एमनेस्टी योजना वर्ष 2024 चौकी वर्ष 2017- 2018 एवं 2018 -2019 और 2019- 2020 के धारा 73 के अंतर्गत पारित हुए आदेशों में आरोपित कर को जमा करके ब्याज एवं अर्थदंड की छूट का लाभ उठाने के संबंध में अपर आयुक्त ग्रेड वन दिनेश कुमार मिश्रा के द्वारा जानकारी दी गई। समस्त अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक व्यापारी को इस स्कीम के बारे में अवगत कराने हेतु एवं स्कीम को सफल बनाने हेतु विशेष प्रयास करने का अनुरोध किया गया।
दिनेश कुमार मिश्रा के द्वारा अधिवक्ताओं को यह भी बताया गया कि एमनेस्टी योजना 2024 के अंतर्गत वही व्यापारी पात्र होंगे जिन्होंने उक्त वर्षों में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत आरोपित करके विरुद्ध कोई अपील दाखिल नहीं की है। तेरी व्यापारियों ने कोई अपील दाखिल की है और उसको वापस ले लिया गया है
तो भी वह व्यापारी इस योजना का पात्र होगा। और जिस व्यापारी ने अपील दायर करने के बाद अपील वापस नहीं ली है। वह व्यापारी इस योजना का पात्र नहीं होगा। व्यापारी ने अगर बकाया टैक्स को कोर्ट में चुनौती दी है
तो पहले वह व्यापारी अपना केस वापस लेगा तब उसे व्यापारी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसी वर्ष से जीएसटी अपील टिरयूब्यूनल भी काम करने लगेंगे। व्यापारियों के हित में सरकार का रुख लगातार लचीला होता जा रहा है।