यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ इनके नाम से ही स्वीकृत होंगे नए घर
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नियमों में बदलाव किया गया है. महिलाओं के नाम आवास स्वीकृत किये जाने के निर्देश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिए हैं
उत्तर प्रदेश में सरकारी योजना के तहत मिलने आवास के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजन (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महिला सशक्तिकरण एवं मिशन शक्ति अभियान को ध्यान में रखते हुए
विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत दिये जाने वाले आवास केवल महिला मुखिया के नाम ही स्वीकृति किये जाएं. साथ पुरुष मुखिया के नाम स्वीकृत आवास महिला मुखिया का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए.
डिप्टी सीएम ने कहा है कि अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्के आवास केवल महिला मुखिया के नाम ही स्वीकृत किए जाएं. महिला मुखिया के नाम आवास स्वीकृत किये जाने के पीछे उद्देश्य यह है कि उनके भीतर स्वामित्व का भाव आये तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके. यह भी कहा कि पुरुष के नाम स्वीकृत आवास में महिला