शिक्षित व सवेन्दनशील होकर संवारे अपना भविष्य: एडीजे

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शिक्षित व सवेन्दनशील होकर संवारे अपना भविष्य: एडीजे

Friday, February 14, 2025 | February 14, 2025 Last Updated 2025-02-14T15:50:06Z
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शिक्षित व सवेन्दनशील होकर संवारे अपना भविष्य: एडीजे

बदायूँ: 14 फरवरी। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा शुक्रवार को विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, उझानी नगर, जनपद बदायूं में आयोजित किया गया।
शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुुमारी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में विद्यालय की छात्राओं द्वारा नृत्य गायन प्रस्तुत कर उपस्थित मन्चासीन अधिकारीगण का स्वागत किया गया।
  अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं को अपने वक्तव्य में बताया कि छात्र-छात्राओं को शिक्षित होना चाहिऐ व अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिऐ। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को फेसबुक एवं इन्सटाग्राम आदि सोशल मीडिया साइटों का उपयोग सीमित दायरे में ही करना चाहिए
 क्योंकि आधुनिक परिवेश में सोशल मीडिया के दुर्पयोग से विभिन्न सायबर अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है तथा इस सोशल मीडिया के माध्यम से अनभिज्ञ बच्चें, अश्लील चलचित्र, छायाचित्र देखकर ब्लैकमेल का शिकार हो जाते है और साथ ही अपना भविष्य खराब कर लेते हैं।
इसी क्रम में भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-15 लैंगिक भेदभाव आदि के वारे में विस्तार पूर्वक बताया व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती है, यदि किसी प्रकार पीड़ित के अधिकारों का उल्लंघन होता है 


तो वह अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं व सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकते हैं।
कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं से आह्नावान किया गया कि अपने आस-पास के परिवेश में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, तथा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें इसके अतिरिक्त छात्राओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया इसके अतिरिक्त 08 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर आप अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं 

तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रकृति के वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुक्रम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। उक्त कार्यक्रम का संचालन, बेशिक शिक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों बाल विवाह, भू्रण हत्या आदि के बारे में विस्तार पूूर्वक जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं का स्टाफ एवं पराविधिक स्वयं सेवकगण व कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, उझानी नगर, जनपद बदायूं की प्रभारी वार्डन, पूर्णमा वर्मा, वार्डन, मन्जू रानी, लेखाकार, निकिता कुमारी, सहायक अध्यापक अर्चना कुमारी मिश्रा आदि समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इसके उपरान्त शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से उक्त शिविर का समापन किया गया।
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