बहजोई संभल
चकबंदी विभाग पर लगा मनमानी का आरोप संभल । पीड़ित किसान कालीचरण बहजोई ने एक पत्र जिला अधिकारी संभल को लिखित में देकर न्याय की गुहार लगाई इस पत्र में अवगत कराया कि साहब मेरी भूमि ग्राम अर्जुनपुर जूना में भूमि मूल गाटा संख्या 46 रकबा 1.097 हेक्टेयर 17.11.2021 विक्रेता जसबीर पुत्र होतेलाल से क्रय किया था यह भूमि आलपुर से अर्जुनपुर जूना रोड पर थी जो कि चकबंदी विभाग ने मनमानी करते हुए
उस भूमि को उठाके कहीं दूर फेंक दिया जिससे पीड़ित को बहुत खेद हुआ कि पीड़ित अनाज के दो दाने को परेशान कर दिया पीड़ित ने डीडीसी चकबंदी अधिकारी से कोर्ट में केस चलाया इसके उपरांत काफी कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद पीड़ित ने अपनी अर्जी लगाई कि साहब मेरी भूमि मूल गाटा से कहां उठाकर फेंक दिया
जो मेरी भूमि रोड पर थी मैने चकबंदी अधिकारी संभल से गुहार लगाकर मेरी मांग मान ली गई साहब ने आदेश कर दिया कि मूल जोत पर भूमि की मांग मान ली गई डीडीसी चकबंदी अधिकारी संभल ने पीड़ित की मांग सुनते हुए पीड़ित के समक्ष आदेश 05.11.2024 हो गया उसके बाद रुल 109 में अमल दरामद के लिए फाइल सीओ चकबंदी चंदौसी के यहां आई उसके उपरांत हल्का कानूनगो भूरे सिंह
ने काम मौके की रिपोर्ट उच्चाधिकारी को प्रेषित नहीं की गई उसके बिलंब होना दूसरी बिपछी कोजीराम पुत्र होतेलाल निवासी अर्जुनपुर जूना के लिए डीडीसी चकबंदी अधिकारी संभल ने बिपछी को स्टे दिया पीड़ित कालीचरण ने डीडीसी चकबंदी अधिकारी पर लगाए मनमानी करने के आरोप कि मेरी भूमि मूल गाटा 46 पर आदेश करने के बाद कोजीराम को अवैध कब्जा मुक्त नहीं कराया नहीं पीड़ित की भूमि का मूल गाटा का सीमांकन नहीं कराया है
महोदय मेरी भूमि मुझे मूल गाटा पर मिलनी चाहिए बहुत अदालत के चक्कर काटते काटते परेशान काफी रुपया बर्बाद हो गया न जमीन मिली एक एक दाने को पीड़ित परेशान उच्च अधिकारियों से लिखित पत्र से रूबरू कराया जिला अधिकारी संभल न्याय दिलाने का आग्रह किया गया